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आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (ए.जी.ई.वाई.) डी.ए.वाई.- एन.आर.एल.एम. के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सस्ती, और सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उप-योजना है। ए.जी.ई.वाई. के अंतर्गत वाहनों का स्वामित्व और संचालन स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) नेटवर्क के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य एस.एच.जी. सदस्यों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ दूरदराज के गांवों को बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य सेवाओं से जोड़ना है।

वाहनों को डी.ए.वाई.- एन.आर.एल.एम. के जरिए एस.आर.एल.एम. चैनल के माध्यम से सी.बी.ओ. को वित्त पोषित किया जाता है। सी.बी.ओ. या तो वाहन खरीदते हैं और इसे एस.एच.जी. सदस्यों को पट्टे पर देते हैं या एस.एच.जी. सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत समर्थित की जाने वाली अधिकतम राशि 6.50 लाख रुपये है। जब सी.बी.ओ. वाहन खरीदता है और इसे एस.एच.जी. को किराए पर देता है, तो परियोजना की पूरी अवधि के लिए बीमा और रखरखाव लागत के लिए 2.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

दिशा निर्देश पुस्तिका