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09 जून-2018 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों मेंवां स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया। 


एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत प्रमुख प्रसार क्षेत्र हैं -

  • राज्य को स्वयं सहायता समूहों के लिए बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के तहत राज्य के वार्षिक लक्ष्यों का न्यूनतम 10% शामिल करना चाहिए।
  • स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय बांस मिशन के प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं।
  • बाजरा समूहों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रावधान का उपयोग स्वयं सहायता समूहों और संघों द्वारा किया जा सकता है।
  • कृषि मंत्रालय कौशल उन्नयन के लिए कृषि सखियों को संहधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा और ए-हेल्प की तर्ज पर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करेगा।
  • 10 हजार एफ.पी.ओ. योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों को महिला समूह बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवंटित किया गया है और उत्पादक समूहों को उचित व्यावसायिक योजनाओं के साथ एफ.पी.ओ. में परिवर्तित किया जा सकता है।
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