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27 फरवरी 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न गैर-ऋण सेवाओं के संचालन और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए नाबार्ड की उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ हाथ मिलाया है।


  • राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या फेडरेशन या स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कौशल, आजीविका और उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण/प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करना

  • निर्दिष्ट खाद्य पार्कों की स्थापना तथा कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत उपलब्ध सावधि ऋण सहायता प्रदान करना

  • कृषि मूल्य श्रृंखला (बाजरा मूल्य श्रृंखला) को बढ़ावा देने, जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने, कृषि और संबद्ध क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह और उसके संघ के लिए एस.आर.एल.एम. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना

  • नाबार्ड द्वारा समर्थित वाटर शेड परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की आजीविका में हस्तक्षेप के लिए जनजातीय विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) के अंतर्गत उपलब्ध परिक्रामी निधि सहायता प्रदान करना

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